PM Modi की सैन्यी टोपी ने Congress को चिढ़ाया, चुनाव आयोग को शिकायत; जानें सेना पोशाक पर नियम

Can PM Modi wear army dress: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए कुछ ही दिनों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे-वैसे सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है. एक तरफ PM Modi देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी रैलियों में विपक्ष पर तंज कस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ I.N.D.I.A गठबंधन के नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं हैं. चुनावों की घोषणा के बाद देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और पार्टियां हर छोटी-छोटी बात पर विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं.

अब Congress ने चुनाव आयोग से PM Modi की शिकायत की है. Congress नेता पवन खेड़ा ने कहा कि PM Modi अक्सर सेना की टोपी पहनकर प्रचार करते हैं. फोटो का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया गया है. हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे इसका अध्ययन करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे.

PM Modi ने कई मौकों पर आर्मी ड्रेस पहनी है

PM Modi को कई मौकों पर आर्मी ड्रेस पहने देखा गया है. इसको लेकर Congress कई बार सवाल उठा चुकी है. साल 2020 में जब PM Modi जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे तो उन्होंने आर्मी ड्रेस पहनी हुई थी. फिर वह टैंक पर चढ़ गया. सेना की वर्दी में उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि नागरिक नेतृत्व के लिए सेना की वर्दी पहनना कितना सही है. आज भी वही सवाल सामने है.

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हालांकि, ट्विटर पर इसे लेकर मिले-जुले कमेंट्स आते रहते हैं. कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि कौन सा कानून सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों की वर्दी पहनने की इजाजत देता है। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि PM Modi कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वह 132 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

कोर्ट ने PMO को नोटिस भेजा था

साल 2022 में PM Modi के खिलाफ एक निगरानी याचिका पर प्रयागराज की जिला अदालत ने PMO को नोटिस भेजा था. याचिका दायर करने वाले राकेश नाथ ने कहा था कि PM Modi ने PM Modi की वर्दी पहनी हुई थी, जो IPC की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कोर्ट से PM Modi के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता ने बताया था कि राष्ट्रपति, PM, रक्षा मंत्री, अफसरों और जवानों के अलावा कोई भी सेना की ड्रेस नहीं पहन सकता. PM Modi ने जो युद्ध वर्दी पहनी है उस पर किसी भी तरह का कोई सितारा या चिन्ह नहीं है. वह जो टोपी या टोपी पहनता है उस पर उस शक्ति का प्रतीक अंकित होता है। जब PM Modi उस ड्रेस को पहनकर जवानों के बीच जाते हैं तो जवानों का उत्साह और भी बढ़ जाता है.

दूसरे देशों के राष्ट्रपति-PM सेना की वर्दी पहनते हैं

दुनिया के अन्य देशों में भी राष्ट्राध्यक्ष सेना की वर्दी पहनते हैं। कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति को भी सैन्य वर्दी पहने देखा गया है। शी जिनपिंग वर्दी पहनकर परेड का हिस्सा बने. गौरतलब है कि जब एके एंटनी रक्षा मंत्री थे तो उन्हें तत्कालीन सेना प्रमुख जेजे सिंह के साथ सेना की वर्दी पहने देखा गया था.

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वर्दी पर क्या कहता है गृह मंत्रालय?

इस मामले पर गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि जो लोग अवैध रूप से नौसेना, थल सेना और वायु सेना जैसी वर्दी पहनते हैं, उनके खिलाफ IPC की धारा 140 और 171 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। IPC की धारा 140 में कहा गया है कि अगर कोई यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह सेना का हिस्सा है या नौसेना, थल सेना या वायु सेना की पोशाक पहनता है या उसके प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करता है, तो उसे 500 रुपये या अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तीन महीने की कैद. कर सकना।

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