Sanjay Singh की तरह, Arvind Kejriwal को बिना मेरिट के जमानत मिलेगी, PMLA मामला जारी रहेगा

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आम आदमी पार्टी में उत्साह चरम पर है. लेकिन पूरे मामले में कुछ बातों पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है. जिस तरह से पार्टी सांसद Sanjay Singh को जमानत मिली है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने Arvind Kejriwal को भी जमानत दे दी है. यानी सुप्रीम कोर्ट ने Arvind Kejriwal को पीएमएलए केस के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ जमानत की जरूरत के आधार पर अंतरिम जमानत दी है. मेरे कहने का मतलब यह है कि अदालत ने पीएमएलए मामले को बरकरार रखा है। इसलिए फिलहाल उन्हें आरोपों से बरी नहीं किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गुणवत्ता पर विचार किए बिना आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh को नियमित जमानत दे दी थी। Kejriwal के मामले में भी यही किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले की सुनवाई पीएमएलए केस के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह ध्यान में रखते हुए कि एक सीएम जेल में हैं और देश में चुनाव हैं, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा रही है. .
कोर्ट ने पहले ही संकेत दे दिया था

सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना ने तीन दिन पहले Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया था. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ये असाधारण स्थिति है. Kejriwal निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है, वह आदतन अपराधी नहीं है. जज ने कहा कि Kejriwal के पार्टी के लिए प्रचार करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है.

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SG की दलील काम नहीं आई

हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने जमानत का विरोध किया. SG ने कहा था कि अगर किसी किसान को उसकी फसल काटने के लिए जमानत नहीं दी जाती है, तो Kejriwal को चुनाव प्रचार के लिए जमानत क्यों दी जानी चाहिए? उनका तर्क था कि एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 4 साल में एक बार होते हैं और चुनाव हर 4 महीने में होते हैं, हम आपके तर्क की बिल्कुल भी सराहना नहीं करते हैं.

ED ने भी विरोध जताया था

इससे पहले ED ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है. अगर Arvind Kejriwal जमानत पर बाहर आए तो केस पर असर पड़ सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने शर्तें रखीं जिसमें कहा गया कि उन्हें 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा.

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