Ranchi: Jharkhand High Court के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने Amit Shah पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में Rahul Gandhi को राहत दी है. Rahul Gandhi की याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी गई है. Rahul Gandhi के वकील को मुकदमे का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
मामले की सुनवाई के दौरान Rahul Gandhi के वकील ने कोर्ट से अपील की कि निचली अदालत द्वारा जारी किया गया गैर जमानती वारंट गलत है. यह नियम सुसंगत नहीं है. इसलिए इसे रद्द या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एक महीने के लिए रोक लगा दी.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि साल 2018 में एक सम्मेलन में Rahul Gandhi ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी से आहत होकर Jharkhand के चाईबासा जिले के प्रताप कटिहार ने निचली अदालत में शिकायत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनके आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मामले को सुनवाई के लिए चाईबासा के एमपी और एमएलए के लिए गठित विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में Rahul Gandhi को पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन न तो Rahul Gandhi आए और न ही उनके वकील कोर्ट पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने Rahul Gandhi के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.
दिल्ली पुलिस को वारंट तमिल करने का आदेश दिया गया. इसके बाद Rahul Gandhi के वकील ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर छूट की मांग की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें पेश होने का आदेश दिया. निचली अदालत द्वारा प्रार्थी की बर्खास्तगी को High Court में चुनौती दी गयी थी.