‘Arvind Kejriwal चुने हुए मुख्यमंत्री हैं…’, Supreme Court ने Delhi के मुख्यमंत्री के अंतरिम जमानत पर टिप्पणी की; कहा – चुनाव पाँच साल में एक बार

Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज तीसरे दिन सुनवाई हो रही है. पिछली दो सुनवाई में कोर्ट ने Kejriwal के वकील की दलीलें सुनीं. आज कोर्ट ED के वकील की दलीलें सुन रही है.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खुद कहा था कि चूंकि चुनाव का समय है इसलिए हम Kejriwal की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं. तब ED ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाना चाहिए. ऐसे में आज कोर्ट ED की दलीलें सुन रहा है. पढ़िए कोर्ट में क्या हो रही है बहस…

आज जब सुनवाई शुरू हुई तो ASG SV Raju ने अपना पक्ष रखना शुरू किया. उन्होंने कहा, मैं बातचीत की शुरुआत 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन से करना चाहता हूं. Manish Sisodia की जमानत खारिज होने के बाद शिकायत मिली और 1100 करोड़ रुपये कुर्क किए गए.

इस पर जस्टिस Khanna ने कहा, क्या दो साल में यह 1100 करोड़ रुपये हो गया? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ रुपये का था, फिर यह इतना कैसे हो गया?

इस पर Raju ने कहा कि पॉलिसी से 1100 करोड़ रुपये का फायदा होगा. तब जस्टिस Khanna ने कहा कि आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते.

तब Raju ने कहा कि इस समय यह जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि कौन सा बयान सच है और कौन सा नहीं।

Raju ने आगे कहा, जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच का सीधा संबंध Kejriwal से नहीं था. जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आयी. इसीलिए हमने शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा और न ही जांच उन पर केंद्रित थी.’

Raju ने आगे कहा, तथ्यात्मक रूप से बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है. यह नहीं माना जा सकता कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में हैं.

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Raju ने आगे कहा, हमने 25 अप्रैल, 2023 तक एक भी सवाल नहीं पूछा। तब जस्टिस Khanna ने पूछा कि सारथ रेड्डी को कब गिरफ्तार किया गया था? Raju ने बताया कि 10 नवंबर 2022 को इन सभी बयानों को CCTV निगरानी में कब्जे में ले लिया गया.

कोर्ट ने कहा कि आप याचिकाकर्ता को सारे बयान उपलब्ध कराएं, तो ED ने कहा कि इसमें और भी बातें हैं. तब कोर्ट ने कहा कि इन्हें अलग कर अपना बयान उपलब्ध कराएं.

जस्टिस Khanna ने ED से पूछा कि सरकार ने सबसे पहले व्यक्ति को किस तारीख को गिरफ्तार किया था? ASG ने कहा, 9 मार्च. फिर उन्होंने कोर्ट को सारथ रेड्डी का बयान दिखाना शुरू किया और कहा कि इन बयानों का Kejriwal से कोई लेना-देना नहीं है. इस पर जस्टिस Khanna ने कहा, उनका तर्क है कि आपने वह सवाल क्यों नहीं पूछा.

इस पर Raju ने कहा कि उस वक्त बिना वजह किसी को दोषी ठहराना गलत होता.

तब जस्टिस Khanna ने कहा, आपने Kejriwal से जुड़ा सवाल नहीं पूछा, ये आपका मुद्दा है. जस्टिस Khanna ने यह भी पूछा कि क्या 100 करोड़ रुपये आपकी जानकारी में थे? क्या आप केस डायरी रखते हैं?

इस पर Raju ने कहा केस फाइल….तब जस्टिस Khanna ने कहा, आप उस केस फाइल को दो खंडों में पेश करें। हम अधिकारी की नोटिंग देखना चाहते हैं.

न्यायमूर्ति Khanna ने सारथ रेड्डी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले कहा था। एक जब उनका बयान CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था. Manish Sisodia की एक केस फाइल उनकी गिरफ्तारी से पहले और एक उनकी गिरफ्तारी के बाद की है।

तब जस्टिस Khanna ने पूछा कि क्या आप केस की फाइल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं? तब ED ने कहा कि रिमांड से पहले फाइल पेश करनी होगी.

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तब जस्टिस Khanna ने कहा कि एक और फाइल पेश करें जिसमें अरविंद Kejriwal की गिरफ्तारी से पहले की बातें होंगी.

ED की कुछ दलीलें सुनने के बाद जस्टिस Khanna ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वह सही है. आप कह रहे हैं कि राजनीतिक अधिकारी नीति निर्माण में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे… और यदि वे शामिल थे तो मामला PMLA की धारा 19 तक सीमित है।

जस्टिस Khanna ने आगे कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें दो साल लग गए… किसी जांच एजेंसी को चीजों को उजागर करने में दो साल लगना सही नहीं है।

लंबी बहस के बाद कोर्ट ने कहा, Kejriwal जमानत के लिए जरूर आवेदन कर सकते हैं. इस पर जब ED के वकील दलीलें देने लगे तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वे दोपहर 1 बजे तक अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे? इसलिए हम याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत के लिए आधा घंटा भी देंगे.

इस पर ED के वकील ने कहा कि यह एक सत्र में हो जाएगा और 1 बजे तक इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती.

जस्टिस Khanna ने कहा कि 12.30 बजे हम अंतरिम जमानत को लेकर दलीलें सुनेंगे. इस पर ED के वकील Raju ने कहा कि उन्होंने पूरी बहस की है और आपके बयान से मैं अचंभित हूं.

इस पर जस्टिस Khanna ने कहा, वह निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं. यह चुनाव का समय है. ये अभूतपूर्व हालात हैं. वह कोई आदतन अपराधी नहीं है. इस पर SG तुषार मेहता ने कहा, हम कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्या अन्य लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं? वह सीएम हैं इसलिए अलग-अलग मानक तय नहीं किए जा सकते।’ क्या हम राजनेताओं के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार करना इतना ज़रूरी है?

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इस पर जस्टिस Khanna ने कहा कि वह अलग मामला है. चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं. हम नहीं चाहते कि अपराध में शामिल राजनेताओं के साथ अलग व्यवहार किया जाए। इस पर SG ने पूछा, सवाल यह है कि आपको उन्हें जमानत देनी चाहिए या नहीं. उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, अब वे अपने काम के जज खुद बन गए हैं.

अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती. अब वह कह रहे हैं कि वह प्रचार करना चाहते हैं.

SG मेहता ने कहा, समय को लेकर हमें सीमित करना ठीक नहीं है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तब कोर्ट ने कहा कि हम कोर्ट में कोई खुन्नस और टिप्पणी नहीं चाहते. इस पर मेहता ने कहा, महाराज आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे. मुख्यमंत्री समन से भाग रहे हैं, उन्हें जमानत देने से गलत संदेश जायेगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी आपत्ति समझ ली है.

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