SC Update: Arvind Kejriwal ने अब Supreme Court में आपील की है, जो Delhi High Court की निर्णय को चुनौती देने के लिए

Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने Delhi High Court के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने Delhi उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

इससे पहले मंगलवार को High Court ने Delhi उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली Arvind Kejriwal की याचिका खारिज कर दी थी। Kejriwal ने उन्हें ED की रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लंबी बहस सुनने के बाद 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

High Court ने Kejriwal की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी और मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने आरोपी के चुनावी बांड एक राजनीतिक दल को दे दिए गए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बांड कौन खरीदता है, यह कोर्ट की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं कोर्ट ने ED की इस दलील को भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही है.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले में कहा कि यह माना गया कि इस मामले में धारा 70 PMLA की कठोरता आकर्षित होती है। धारा 70 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों को दंडित करती है। इसमें प्रावधान है कि जब कोई कंपनी PMLA का उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को दोषी माना जाएगा।

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अदालत ने यह भी कहा कि पंकज बंसल मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का केंद्रीय जांच एजेंसी ने पालन किया। Kejriwal को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी एक तार्किक आदेश था. न्यायमूर्ति शर्मा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि ED पर्याप्त सामग्री, समर्थकों और AAP के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि गोवा चुनाव के लिए केजरीवाल को पैसा दिया गया था।

Kejriwal ने दिया था ये तर्क

अदालत ने कहा कि ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर व्यक्तिगत हैसियत से नीति निर्माण और रिश्वत मांगने और दूसरे AAP के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भी कथित तौर पर शामिल हैं। Kejriwal ने तर्क दिया था कि उन्हें परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि AAP एक कंपनी नहीं है बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल है।

मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश भी तर्कसंगत है

कोर्ट ने कहा कि पंकज बंसल मामले में तय कानून के सभी आदेशों का केंद्रीय जांच एजेंसी ने पालन किया. केजरीवाल को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी एक तार्किक आदेश था. आम चुनाव से पहले अपनी गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली Kejriwal की याचिका पर अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना, कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।

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सरकारी गवाहों के बयानों की सत्यता पर भी सवाल उठाए गए.

Kejriwal के वकील ने सरकारी गवाहों द्वारा Kejriwal के खिलाफ दिए गए बयानों की सत्यता पर भी सवाल उठाए थे. दलील दी गई कि ये बयान उनकी रिहाई और चुनाव लड़ने के लिए टिकट के बदले में दिए गए थे. हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि मंजूरी देने वालों के बयान अदालत द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जांच एजेंसी द्वारा नहीं।

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