Supreme Court: Kejriwal की याचिका पर जस्टिस Sanjeev Khanna और जस्टिस Dipankar Dutta की पीठ सुनवाई कर रही है. Kejriwal ने याचिका में माना है कि कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने गलती की है.
दिल्ली के CM Arvind Kejriwal की याचिका पर आज Supreme Court में सुनवाई होनी है. Kejriwal ने मानहानि मामले में समन बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ Supreme Court में याचिका दायर की है. 2018 में Arvind Kejriwal ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक कथित मानहानिकारक वीडियो रीट्वीट किया था, जिसके चलते Kejriwal के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मामला शुरू करने की मांग की गई है.
Kejriwal ने माना- गलती हुई
Kejriwal की याचिका पर जस्टिस Sanjeev Khanna और जस्टिस Dipankar Dutta की पीठ सुनवाई कर रही है. Kejriwal ने याचिका में माना है कि कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने गलती की है. इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें Supreme Court ने Kejriwal से पूछा था कि क्या वह अपनी गलती मानकर शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं? शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन के वकील ने कोर्ट में कहा कि Kejriwal सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांग सकते हैं. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख Kejriwal ने 26 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्होंने BJP की IT सेल से जुड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है.
शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से अगले आदेश तक Kejriwal से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने Kejriwal को समन करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था और अपने आदेश में कहा था कि ‘जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करता है, तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है।’